ट्यूशन से घर जा रही नाबालिग से रिश्तेदार के घर में किया रेप,कोर्ट ने सुनाई सात साल की सजा

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हल्द्वानी के भोटिया पड़ाव निवासी दुष्कर्म के आरोपी युवक को फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश नंदन सिंह ने सात साल की कठोर सजा सुनाने के साथ 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।  शनिवार को 2017 में हुए दुष्कर्म मामले में सुनवाई हुई। शासकीय अधिवक्ता नवीन चन्द्र जोशी ने बताया कि 2017 में भोटिया पड़ाव स्थित जजी कोर्ट के पास संजय कॉलोनी निवासी दाउद अली पुत्र महमूद मिया ने काठगोदाम निवासी किशोरी को ट्यूशन से घर जाते देखा। उसे स्कूटी में घर छोड़ने की बात कह बैठा लिया।

मगर आरोपी युवक उसे घर ले जाने के बजाए अपने किसी खाली पड़े रिश्तेदार के मकान में ले गया, जहां उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। किशोरी का शोर सुन आसपास के लोगों ने तत्काल मौके पर पहुंच दरवाजा खोल युवक को दबोच लिया। इसके बाद आरोपी के खिलाफ काठगोदाम थाने में तहरीर दी गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में 11 गवाह पेश किए गए। विशेष न्यायाधीश नंदन सिंह ने आरोपी को सात साल की कठोर कारावास के साथ 20 हजार का अर्थदंड लगाया है।