What is the reason behind the ban on Uttarakhand Panchayat Election? | Uttarakhand News

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21 जून राज्य निर्वाचन आयोग ने हरिद्वार जिला को छोड़ बाकी 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने को लेकर अधिसूचना जारी की थी। जिसके तहत उत्तराखंड में दो चरणों में पंचायत चुनाव कराए जाने थे। Uttarakhand Panchayat Election 2025 जिसमें 25 जून से 28 जून तक नामांकन की प्रक्रिया होनी थी। जिसके बाद 10 और 15 जुलाई को वोटिंग होनी थी। जबकि, 19 जुलाई को मतगणना की तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन आरक्षण पर स्थिति स्पष्ट न होने की वजह से हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखंड की ओर से अधिसूचना जारी कर कहा गया है कि नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। जो गणेश दत्त कांडपाल बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य है। जिसमें 23 जून को आदेश दिया गया था कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए राज्य सरकार की ओर से आरक्षण की नियमावली का प्रख्यापन विधिवत अधिसूचित नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार के आरक्षण संबंधित करवाई अग्रिम आदेशों तक के लिए स्थगित हो गई है। जिसके चलते पदों/स्थानों के आरक्षण और आवंटन की स्थिति स्पष्ट नहीं है।