महिला आरक्षण को बरकरार रख पाएगी धामी सरकार? संशोधित सूची होगी जारी

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देहरादून: सरकारी विभागों में नौकरियों के लिए स्थानीय महिलाओं को 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण बरकरार रखने के लिए कैबिनेट ने अध्यादेश लाने पर सहमति दे दी है। इसके साथ ही कर्मचारियों को दिवाली बोनस और महंगाई भत्ता देने पर सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इन तीनों विषयों के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को अधिकृत किया है। वहीं, राजस्व क्षेत्रों को चरणबद्ध तरीके से सिविल पुलिस के अधीन करने और कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग को आउटसोर्स एजेंसी बनाने की मंजूरी दे दी है।

कोर्ट पहले ही राज्य मूल की महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण समेत आरक्षित कोटे के तहत जारी संशोधित सूची पर भी रोक लगा चुका है। मंगलवार को आयोग ने तीसरी संशोधित सूची जारी करने के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी। आयोग की ओर से कहा गया कि इसमें से आरक्षित वर्ग की सीटों में से उत्तराखंड महिला आरक्षण पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। मेरठ यूपी के सत्यदेव त्यागी की ओर से याचिका दायर की गई है। कोर्ट में आरक्षित मूल की महिला अभ्यर्थियों की हस्तक्षेप प्रार्थना पत्र पर सुनवाई भी हुई। इन महिलाओं का कहना था कि वह आरक्षण की हकदार हैं और आरक्षण संवैधानिक अधिकार है।

सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन में बुधवार को मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ये फैसले लिए गए। बैठक में 28 प्रस्ताव लाए गए थे, जिनमें से 26 पर मुहर लगाई गई। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और सचिव शैलेश बगोली ने संयुक्त रूप से कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्थानीय महिलाओं को सरकारी नौकरियों में मिल रहे आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक के बाद सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर दी है। इसके साथ ही आरक्षण बरकरार रखने के लिए अध्यादेश लाने पर सहमति दी गई है। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री धामी को इसके लिए अधिकृत किया है।