उत्तराखंड में शिकारी हो जाएं सावधान, CM धामी ने दिए निर्देश अब एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्यवाही

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पर्वतीय राज्य उत्तराखंड में सभी 13 जिलों में बाघों की मौजूदगी है। जंगल के राजा बाघ को सुरक्षा देने के लिए मुख्यमंत्री धामी ने सख्त फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में बाघों का शिकार करने वाले और इस अपराध में लिप्त रहने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) व गैंगस्टर के तहत कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में बाघ सुरक्षित हैं। पिछले दिनों प्रदेश में बाघों की जो खालें पकड़ी गई हैं, उनके बारे में चीफ वाइल्डलाइफ वार्डन को विस्तृत जांच के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि वह बाघ हमारे जंगलों के निकले तो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पोचिंग करने वालों पर और इसका धंधा करने वाले लोगों पर गैंगस्टर, एनएसए जैसे सख्त कानून लगाने में भी संकोच नहीं करेंगे।

 

धामी ने कहा कि हमारे पास सभी के बाघों का डाटा है। उत्तराखंड 540 बाघों के साथ देश में तीसरे स्थान पर है। इनकी सुरक्षा और संरक्षण की जिम्मेदारी भी हमारी है। जो करीब दो लाख लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दे रहे हैं। इससे लगभग बीस हजार करोड़ का कारोबार हो रहा है। कार्बेट पार्क से सटे पश्चिमी वृत्त में ही 216 टाइगर हो गए है। उन्होंने जंगल के राजा बाघ को सुरक्षा देने के लिए पैदल गश्त को जरूरी बताया। सीएम धामी ने कहा कि गृह मंत्री के उत्तराखंड दौरे के दौरान उन्होंने वन कर्मियों को सशस्त्र ट्रेनिंग दिए जाने का सुझाव दिया है। समय के साथ-साथ हमें जंगल की सुरक्षा करने के लिए अपग्रेड होना जरूरी है।