उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बलुआ पत्थर खनन के कारण मकानों को हुए नुकसान की रिपोर्ट मिलने के बाद राज्य के बागेश्वर जिले में सभी खनन गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। Bageshwar mining officer suspended साथ ही समस्या की ओर से आंखें मूंद लेने के लिए राज्य के अधिकारियों को फटकार लगाई। हाईकोर्ट के सख्त रवैये और कड़ी टिप्पणी पर हरकत में आई सरकार ने बागेश्वर के जिला खनन अधिकारी को तत्काल सस्पेंड कर दिया। वहां नए खनन अधिकारी की नियुक्ति भी कर दी है। सरकार ने खड़िया खनन के लिए नई एसओपी भी जारी कर दी है। उच्च न्यायालय ने कहा कि रिपोर्ट के निष्कर्ष न केवल चिंताजनक हैं, बल्कि चौंकाने वाले भी हैं। अदालत ने कहा, रिपोर्ट और तस्वीरें स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि क्षेत्र में अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है।