उत्तराखंड में लागू होगा UCC, शादी, तलाक,लिव इन रिलेशनशिप के बदल जाएंगे ये नियम

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उत्तराखंड में 26 जनवरी से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है। इसको लेकर धामी सरकार की और से तैयारियां शुरू हो गई हैं। Uttarakhand Uniform Civil Code यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। ऐसे में यूसीसी लागू होते ही कई नियम बदल जाऐंगे। खासकर शादी और लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कई नए नियम शुरू हो जाएंगे। ऐसे में आइए जानने की कोशिश करते हैं कि यूसीसी के बाद क्या क्या बदलाव हो जाएगा। यूसीसी लागू होने के बाद शादी, तलाक, लिव-इन रिलेशनशिप, वसीयत, उत्तराधिकार सहित तमाम मामलों में एक समान कानून लागू होगा। यूसीसी लागू होने पर हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, और अन्य समुदायों के लिए अलग-अलग पर्सनल लॉ को हटाकर समान कानून लागू हो जाएगा। यह कानून बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करेगा, बच्चों को संपत्ति और पारिवारिक अधिकारों में समानता मिलेगी।

यूसीसी लागू होते ही एक माह के अंदर शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। यूसीसी के तहत पोर्टल में सभी लिव-इन रिलेशन का शादी की तरह ही रजिस्ट्रेशन होगा। इसके अलावा गवाहों की वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटो और आधार जैसी डिटेल की जरूरत होगी। लिव-इन में रहने वाले युगल को पोर्टल में अपने पार्टनर के नाम, उम्र का प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयता, धर्म, पूर्व संबंध स्थिति और फोन नंबर जैसी जानकारी दर्ज करनी होगी। विवाह के लिए लड़के की आयु न्यूनतम 21 और लड़की की 18 वर्ष निर्धारित की गई है। तलाक के मामलों में महिलाएं भी पुरुषों के समान अधिकारों और कारणों का हवाला देकर तलाक ले सकेंगी। हलाला और इद्दत जैसी प्रथाओं पर रोक लगाई जाएगी। लिव-इन में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा। इन युगलों को पंजीकरण रसीद से ही किराए पर घर, हॉस्टल या पीजी लेने की अनुमति होगी।