उत्तराखंड में अगले छह महीने तक किसी भी तरह की हड़ताल पर रोक, एस्मा लागू…

धामी सरकार ने प्रदेश में एस्मा लागू कर अगले छह माह तक विभागों में हड़ताल पर रोक लगा दी है। इस फैसले को लेकर शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है।

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प्रदेश सरकार ने राजकीय सेवाओं में हड़ताल पर रोक लगाने के लिए उत्तरप्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) लागू कर दी है। ⁦Ban on strike in Uttarakhand for six months धामी सरकार ने प्रदेश में एस्मा लागू कर अगले छह माह तक विभागों में हड़ताल पर रोक लगा दी है। इस फैसले को लेकर शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य सरकार के विभागों में हड़ताल होने पर सरकार एस्मा के तहत कार्रवाई करेगी। एस्मा लगाए जाने के औचित्य पर बगौली ने कहा कि प्रदेश में अवस्थापना विकास के कई कार्य होने हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी भी होनी है। इसे देखते हुए एस्मा लगाई गई है।

इससे पहले बीते जून के महीने में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार ने एक आदेश जारी कर उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवा रखरखाव (ईएसएमए) अधिनियम, 1966 के प्रासंगिक प्रावधानों को लागू करते हुए राज्य में कर्मचारियों को अगले छह महीने के लिए हड़ताल पर जाने से रोक दिया था। जून में ईएसएमए लागू करने का निर्णय चार धाम यात्रा और मानसून अवधि के दौरान विभिन्न संभावित आपात स्थितियों से निपटने के लिए लिया गया था। पिछले साल मार्च में भी उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन सहित राज्य स्कूल शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारियों को आदेश जारी होने की तारीख से अगले छह महीने तक किसी भी तरह की हड़ताल करने से रोक दिया था।