हल्द्वानी हिंसा मामले में धामी सरकार की बड़ी कार्यवाही, अब्दुल मलिक समेत नौ उपद्रवियों की संपत्ति होगी कुर्क

हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक समेत 9 नामजद उपद्रवियों के खिलाफ कुर्की का आदेश जारी हुआ है।

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हल्द्वानी हिंसा में शामिल आरोपियों पर धामी सरकार कानूनी शिकंजा कसती जा रहा है। पुलिस की कई टीमें आरोपियों को पकड़ने के लिए जगह-जगह दबिश दे रही हैं। Abdul Malik property confiscated हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक समेत 9 नामजद उपद्रवियों के खिलाफ कुर्की का आदेश जारी हुआ है। पुलिस ने अब्दुल मलिक को भगोड़ा घोषित कर दिया है। डीआईजी कुमाऊं योगेंद्र रावत ने बताया अब्दुल मलिक सहित अन्य लोगों के संपत्ति के कुर्की की कार्रवाई के लिए सेशन कोर्ट में आवेदन किया गया। जिसके बाद न्यायालय के आदेश के बाद अब सभी की संपत्ति को धारा 83 का तहत कुर्क की जाएगी। डीआईजी कुमाऊं योगेंद्र रावत ने कहा अब्दुल मलिक के खिलाफ पहले ही नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया गया था। धारा 82 के तहत नोटिस चस्पा की मुनादी कराई गई है।

नैनीताल पुलिस का कहना है कि आज से इस मामले में आरोपियों की संपत्ति को चिन्हित किए जाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन ने मुरादाबाद और बरेली जोन को चिह्नित उपद्रवियों के संबंध में जानकारी साझा की है। पुलिस हर आरोपी की धर- पकड़ की कार्रवाई में सहयोग का अनुरोध किया गया है। माना जा रहा है कि हल्द्वानी हिंसा के बाद यह आरोपी यूपी की सीमा में प्रवेश कर गए हैं। इसलिए, हल्द्वानी पुलिस और प्रशासन की टीम दो जोन की पुलिस से मदद मांग रही है। इस मामले में मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक, उसका बड़ा बेटा अब्दुल मोईद समेत अन्य आरोपी अभी फरार चल रहे हैं। इसमें निवर्तमान पार्षद शकील अंसारी, वसीम उर्फ हप्पा, मौकिन सैफी, एजाज अहमद, तस्लीम, जियाउल रहमान, रईस उर्फ दत्तू फरार चल रहे हैं।