उत्तराखंड: सरकारी नौकरियों में इनको चार फीसदी आरक्षण मिलेगा, सदन में पेश किया विधेयक

उत्तराखंड सरकार खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के साथ ही अब सरकारी नौकरियों में क्षैतिज आरक्षण दिए जाने को लेकर भी कदम बढ़ा चुकी है। राज्य के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 4 फीसदी क्षैतिज आरक्षण दिया जायेगा।

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उत्तराखंड में प्रदेश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के साथ ही अब सरकारी नौकरियों में आरक्षण भी मिलेगा। Reservation To Uttarakhand Players सरकार ने विधानसभा में उत्तराखंड लोक सेवा (कुशल खिलाडिय़ों के लिए क्षैतिज आरक्षण) विधेयक 2024 प्रस्तुत किया। इस विधेयक में स्पष्ट किया गया है कि लोक सेवाओं के दायरे में सरकारी विभाग, सहकारी समिति, बोर्ड या निगम, सरकार के नियंत्रण वाले कानूनी निकाय, सरकार के नियंत्रण वाले शिक्षण संस्था और विश्वविद्यालयों को लिया गया है। कुशल खिलाड़ी ऐसे नागरिक को माना जाएगा, जिसका मूल अधिवास उत्तराखंड में है, परंतु अन्य उसने अन्य कहीं का कोई स्थायी अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है।

 

विधेयक में स्पष्ट किया गया है कि ओलंपिक खेल में पदक विजेता अथवा हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी को लेवल 10 या उससे निम्न पदों पर आरक्षण दिया जाएगा। विश्वकप, विश्व चैंपियनशिप अथवा एशियन खेल के पद विजेता या हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी को लेवल आठ अथवा उससे निम्न लेवल के पदों पर आरक्षण मिलेगा। राष्ट्रमंडल खेल अथवा एशियन चैंपियनशिप में पदक विजेता अथवा हिस्सा लेेने वालों को लेवल सात या उससे निम्न पदों पर आरक्षण दिया जाएगा। राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप व अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल में पदक विजेता अथवा भाग लेेन वालों को लेवल छह या उससे निम्न पदों पर आरक्षण मिलेगा। राष्ट्रीय खेल, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा आयोजित चैंपियनशिप, अखिल भारतीय विश्वविद्यालय खेल या खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पदक विजेताओं को लेवल पांच अथवा उनसे न्यून पदों पर आरक्षण दिया जाएगा।