Hit and Run new law: परिवहन सचिव ने ट्रांसपोर्ट कारोबारियों के साथ की बैठक, जानिए कब खत्म होगी हड़ताल खत्म

हिट एंड रन कानून के खिलाफ ड्राइवरों की हड़ताल जारी है। हड़ताल के दूसरे दिन राज्य सरकार ने व्यावसायिक वाहनों व रोडवेज के संगठनों को वार्ता के लिए बुलाया।

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भारत सरकार द्वारा बनाए गए नए कानून का विरोध चारों ओर होने लगा है। ऐसे में उत्तराखंड में भी इस विरोध के स्वर उठने लगे हैं। Petrol diesel crisis in Uttarakhand  रोडवेज बसों का संचालन बंद होने से सफर करने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। ऐसे हालत में शासन और प्रशासन स्तर पर हड़ताली ट्रांसपोर्ट कारोबारियों से अधिकारी वार्ता करने में जुटे हुए है, ताकी प्रदेश में जरूरी चीजों की कमी न हो। इसी मसले पर मंगलवार शाम को उत्तराखंड सचिवालय में परिवहन सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी की अध्यक्षता में हड़ताली ट्रांसपोर्ट कारोबारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में ट्रांसपोर्ट कारोबारियों ने अधिकारियों के सामने अपनी समस्याओं को रखा। ट्रांसपोर्ट कारोबारियों का कहना है कि हिट एंड रन केस में प्रस्तावित 10 साल की सजा और जुर्माने को हटाया जाए।

वहीं बैठक के बाद परिवहन सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी ने बताया कि ट्रांसपोर्ट कारोबारियों की मांगों को भारत सरकार को भेजा जाएगा। क्योंकि जो मुद्दा ट्रांसपोर्ट कारोबारियों ने उठाया है, उस पर अंतिम निर्णय भारत सरकार को ही लेना है। वैसे जिस अधिनियम की बात ट्रांसपोर्ट कारोबारियों कर रहे है, उसे अभीतक लागू भी नहीं किया गया है। परिवहन सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी ने बताया कि बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि अतिआवश्यक सेवाओं में किसी भी तरह की बांधा न आए। लिहाजा प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों, एसएसपी और एसपी को इसको लेकर निर्देश भी दिए गए है। अधिकारियों को साफ तौर पर कहा गया है कि अपने-अपने जिले में किसी भी तरह से अतिआवश्यक सेवाएं बांधित नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो भी व्यवस्थाएं करनी है, वह जिलाधिकारी और एसएसपी कराए।