हल्द्वानी हिंसा: मास्टरमाइंड मलिक की बेगम साफिया की बढ़ी मुश्किलें, नगर निगम ने दर्ज किया मुकदमा कराया

नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त गणेश भट्ट ने कोतवाली में अब्दुल मलिक, उसकी पत्नी साफिया मलिक सहित छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

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हल्द्वानी में 8 फरवरी को हुई बनभूलपुरा हिंसा के बाद अब हालात सुधरने लगे हैं। प्रशासन के मुताबिक 5 लोगों की मौत के बाद अब बनभूलपुरा का जीवन पटरी पर धीरे-धीरे लौट रहा है। FIR on Abdul Malik And His Wife नैनीताल प्रशासन ने बनभूलपुरा से पूरी तरह कर्फ्यू तो हटा दिया है लेकिन अभी भी पुलिस, प्रशासन और फोर्स इलाके में तैनात है। वही बनभूलपुरा हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की लगातार तलाश जारी है। साथ ही पुलिस लगातार अब्दुल मालिक और उसके परिवार पर शिकंजा कस रही है। नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त गणेश भट्ट ने कोतवाली में अब्दुल मलिक, उसकी पत्नी साफिया मलिक सहित छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तहरीर के आधार पर अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक और दूसरे कई लोगों के खिलाफ षडयंत्र रचकर सरकारी भूमि को हड़पने, खुर्द बुर्द करने, बेचने आदि के संबंध में केस दर्ज किया गया है।

शिकायती पत्र में कहा गया है कि साफिया मलिक पत्नी अब्दुल मलिक, अब्दुल मलिक निवासी अब्दुला बिल्डिंग लाइन नंबर आठ, अख्तरी बेगम पत्नी नन्हें खां, नबी रजा खां निवासी हल्द्वानी, गौस रजा खां निवासी लाईन नंबर 17 आजाद नगर हल्द्वानी और अब्दुल लतीफ निवासी बरेली, उत्तर प्रदेश ने कूटरचित प्रार्थना पत्र दिए। साथ ही इन्होंने मरे हुए व्यक्ति का शपथ पत्र देकर भी राजकीय जमीन जिसे मलिक का बगीचा कहते हैं उसे हड़पने, खुर्द-बुर्द करने, बेचने का आपराधिक षड्यंत्र किया। सरकारी विभागों और कोर्ट में मरे हुए व्यक्ति के नाम से झूठे शपथ पत्र दिए। मरे हुए व्यक्ति के नाम से भी कोर्ट में रिट डाली गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर साफिया मलिक, अब्दुल मलिक, अख्तरी बेगम, नबी रजा खां, गौस रजा खां और अब्दुल लतीफ के खिलाफ धोखाधड़ी, आईपीसी 417 और 120 बी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।