उत्तराखंड में थमा लोकसभा चुनाव प्रचार का शोर, निर्वाचन आयोग ने जारी की गाइडलाइन

उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। आज शाम 5 बजे से प्रचार प्रसार का शोर समाप्त हो गया है। अब प्रत्याशी या समर्थक डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं।

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उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए बुधवार शाम पांच बजे चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। जिसके तहत अब कोई भी राजनीतिक पार्टी जनसभाएं नहीं कर पाएंगी। Last Day Of Campaign In Uttarakhand ऐसे में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी थी। अब प्रत्याशी या समर्थक डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन भी जारी कर दी हैं। चुनावी राज्य से लगी सीमाओं में प्रदेश के साथ ही ड्राई डे प्रभावी रहेगा। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि राज्य में 19 अप्रैल 2024 को प्रातः 7 बजे से सायं 5 बजे तक मतदान होना है। आज बुधवार को सायं 5 बजे से चुनाव प्रचार करने की समयावधि समाप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मतदान की समाप्ति से 48 घंटे पूर्व अर्थात 17 अप्रैल 2024 को सायं 5 बजे के बाद से समाचार पत्रों में कोई भी राजनैतिक दल, उम्मीदवार, कोई अन्य संगठन या व्यक्ति को कोई भी विज्ञापन प्रकाशित करने से पूर्व राज्य अथवा जिला स्तरीय एमसीएमसी से अनुमति/प्रमाणन करना अनिवार्य होगा।

उन्होंने कहा कि एक्जिट पोल के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सख्त निर्देश दिये गये हैं कि प्रथम चरण के मतदान प्रारम्भ होने के समय से अन्तिम चरण के मतदान समाप्त होने के आधे घंटे बाद तक एग्जिट पोल के नतीजों का प्रकाशन या प्रसारण करना प्रतिबंधित रहेगा। मतदान के दिवस से 48 घंटे पूर्व की अवधि में ओपिनियन पोल करना और उसका प्रकाशन/प्रसारण प्रतिबंधित है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि राज्य में आज सायं 05 बजे से मतदान समाप्ति तक ड्राई डे घोषित किया गया है। मतगणना के दिवस पर भी ड्राई डे घोषित किया गया है। उत्तराखण्ड राज्य में और उत्तराखण्ड से लगे हुए उत्तर प्रदेश के उन जनपदों में जहां पर प्रथम चरण में 19 अप्रैल 2024 को मतदान होने वाला है, उन क्षेत्रों में 17 अप्रैल 2024 को सायं 05 बजे से लेकर 19 अप्रैल 2024 को सायं 06 बजे तक ड्राई डे प्रभावी रहेगा।