नैक एक्रीडेटेड महाविद्यालयों को मिलेगी 5 से 10 लाख की धनराशि, शिक्षा मंत्री डा. रावत के अनुमोदन पर शासन ने जारी किया आदेश

नैक ग्रेड बी प्राप्त करने वाले शिक्षण संस्थान को 5 लाख, बी प्लस 6 लाख, बी डबल प्लस को 7 लाख की पुरस्कार राशि दी जायेगी। इसी प्रकार ग्रेड ए प्राप्त करने वाले संस्थान को 8 लाख, ए प्लस को 9 लाख तथा ए डबल प्लस ग्रेड प्राप्त करने वाले संस्थान को 10 लाख की पुरस्कार राशि दी जायेगी।

Share

सूबे के नैक एक्रीडेटेट तथा एन.आई.आर.एफ. रैंकिंग प्राप्त राजकीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को पुरस्कृत किया जायेगा। इन राजकीय शिक्षण संस्थानों को सरकार नैक ग्रेडिंग के आधार पर 5 से 10 लाख रुपये तक की पुरस्कार राशि देगी। Awards to State Universities and Colleges सूबे के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के अनुमोदन के उपरांत शासन स्तर से इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित राजकीय महाविद्यालयों तथा राज्याधीन विश्वविद्यालयों को नई शिक्षा नीति-2020 के प्रावधानों के अनुरूप विभिन्न स्तरों पर सुदृढ़ किया जा रहा है। इसके साथ ही राजकीय उच्च शिक्षण संस्थानों में नैक मूल्यांकन एवं राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) रैंकिंग को बढ़ावा देकर सकारात्मक प्रतिस्पर्धा का वातावरण तैयार किया जा रहा है ताकि प्रदेश के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण व रोजगारपरक शिक्षा मिल सके। राज्य सरकार ने इस बार नैक/एनबीए प्रत्यायनित तथा एनआईआरएफ रैंकिंग प्राप्त महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों को ग्रेडिंग के आधार पर पुरस्कृत करने का निर्णय लिया है।

जिसके तहत नैक ग्रेड बी प्राप्त करने वाले शिक्षण संस्थान को 5 लाख, बी प्लस 6 लाख, बी डबल प्लस को 7 लाख की पुरस्कार राशि दी जायेगी। इसी प्रकार ग्रेड ए प्राप्त करने वाले संस्थान को 8 लाख, ए प्लस को 9 लाख तथा ए डबल प्लस ग्रेड प्राप्त करने वाले संस्थान को 10 लाख की पुरस्कार राशि दी जायेगी। जबकि राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों द्वारा एनआईआरएफ रैंकिंग में श्रेष्ठ 200 संस्थानों में आने तथा एनबीए रैंकिंग में 675 अंक या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर 10 लाख की पुरस्कार राशि संस्थान को दी जायेगी। इसके अलावा उन विश्वविद्यालयों को जो विशिष्ट विषय शाखा वर्ग में एनआईआरएफ रैंकिंग में टॉप 100 में जगह बनाते हैं तो उन्हें सरकार द्वारा 5 लाख की पुरस्कार राशि प्रदान की जायेगी। इस संबंध में शासन स्तर से राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों एवं निदेशक उच्च शिक्षा को आदेश जारी कर दिये गये हैं, ताकि नैक प्रत्यायनित राजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों को पुरस्कृत किया जा सके।