पिछले साल उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय से 228 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं। इन सभी कर्मचारियों पर आरोप था कि उनकी नियुक्ति नियमविरूद्व तरीके से हुई है। Employees dismissed from Assembly इनमें से अधिकांश कर्मचारी नियुक्ति की मांग को लेकर आज भी विधानसभा भवन के दरवाजे खटखटा रहे है। इस बीच बर्खास्त 40 कर्मचारियों को राज्य संपत्ति विभाग ने सरकारी आवास खाली करने का आखिरी नोटिस जारी कर दिया है। बर्खास्त कर्मचारियों को 7 मार्च तक हर हाल में राज्य संपति विभाग द्वारा दिए गए आवास को खाली करना होगा। ऐसा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी चेतावनी दे दी गई है। राज्य संपत्ति विभाग के विहित अधिकारी दिनेश प्रताप सिंह ने आदेश जारी किया है।
राज्य संपत्ति विभाग से जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया कि नियत तिथि तक आवास खाली नहीं करने पर कर्मचारियों की बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बाजार दर पर किराया भी वसूला जाएगा। विधानसभा से उनकी बर्खास्तगी के तीन माह छोड़कर बाकी अवधि का किराया बाजार दर पर देना होगा। दरअसल, उत्तराखंड विधानसभा में बिना प्रक्रिया के कर्मचारियों को नियुक्ति देने का मामला पूर्व में सामने आया था। जिस पर काफी विवाद भी हुआ था। इस प्रकरण में खुद विधानसभा अध्यक्ष ने 228 से ज्यादा कर्मचारियों को बर्खास्त करने के निर्देश दिए थे। यह वह कर्मचारी थे जिनकी नियुक्ति 2016 से 2021 तक तदर्थ पर की गई थी। इनकी बर्खास्तगी के बावजूद 40 कर्मचारी आवास खाली नहीं कर रहे थे। जिनको नोटिस जारी हुए हैं।