उत्तराखंड में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश के संबंध में आदेश जारी किया है। 19 April Public Holiday लोकसभा चुनाव मतदान के तहत प्रदेश के उद्योग इकाई, समस्त शासकीय और अशासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, कारखानों पर एक दिवसीय सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इस आदेश से सरकार प्रदेश में वोट प्रतिशत बढ़ाने की एक प्रयास कर रही है। मंगलवार को अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे की ओर से आदेश जारी किया गया है. जारी आदेश के अनुसार, उत्तराखंड सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अवकाश के आदेश के जरिए निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट एक्ट, 1881 (1881 का एक्ट संख्या-26) की धारा 25 से प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राज्य में अवकाश लागू किया जा सकता है। ऐसे में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि स्थानीय स्तर पर इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि मतदाता, मतदान के लिए इसका लाभ उठा सकें।