दो साल पहले चार साल की नाबालिग से चाचा ने किया दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा और एक लाख का जुर्माना

चार वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने दोषी पर एक लाख दस हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है।

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दो साल पहले 27 नवंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश के रहने वाली एक महिला ने प्रेमनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि वो किडनी में पथरी के ऑपरेशन के लिए वह देहरादून आई थी। Dehradun Rape Case उनका 24 नवंबर 2022 को सिनर्जी अस्पताल में पथरी का ऑपरेशन हुआ था। उनके साथ अस्पताल में उनके पति और चार साल की बेटी भी रुकी थी। इस दौरान महिला का पति भी उनके साथ अस्पताल में था और 25 नवंबर की रात को उनकी माता भी उनके साथ अस्पताल में रुक गई। उस दिन महिला के पति ने अपनी चार वर्षीय बेटी को अपने दोस्त प्रेमनगर निवासी के पास छोड़कर आ गया। 26 नवंबर को वह अस्पताल से छुट्टी होकर घर पहुंची और हिमाचल प्रदेश चले गए।

महिला ने बेटी को नहलाने के लिए जब कपड़े उतारे तो शरीर पर खून लगा था। जब उन्होंने बेटी से पूछा तो उसने बताया कि चाचा (पिता के दोस्त) ने गलत काम किया है। महिला की शिकायत के आधार पर प्रेमनगर पुलिस ने 27 नवंबर 2022 को आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 28 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद आरोपी अब तक जेल में ही बंद है। अभियोजन अधिवक्ता अल्पना थापा ने बताया है कि अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई होने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल सक्षम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर एक लाख दस हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को 6 महीने की अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।