Ankita Murder Case: कोर्ट में माता-पिता समेत चार की हुई गवाही, आरोपियों के वकील की याचिका खारिज

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कोटद्वार: अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में अपर जिला जज कोटद्वार की कोर्ट में पांच गवाह पेश किए गए। कोर्ट में पांचों गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। पांचों गवाहों में अंकिता भंडारी के माता-पिता, भाई, चाचा और आईओ (जांच अधिकारी) के बयान दर्ज किए गए हैं। अंकिता भंडारी पक्ष के अधिवक्ता अजय कुमार पंत ने बताया कि बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट में अंकिता के माता-पिता की गवाही दर्ज न हो इसके लिए याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। अंकिता भंडारी हत्याकांड में पहली बार पांच गवाहों के कोर्ट में बयान दर्ज किए गए हैं। अब अगली सुनवाई पांच अप्रैल को होगी।

अदालत में पहले दिन अंकिता के पिता बीरेंद्र भंडारी, मां सोनी देवी, भाई अजय सिंह व ताऊ राजेंद्र सिंह की गवाही हुई। अंकिता के पिता बीरेंद्र सिंह भंडारी ने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय पंत को अलग से अपना अधिवक्ता नियुक्त किया है। बचाव पक्ष की मांग पर हत्याकांड के तीनों आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये अदालत में प्रस्तुत हुए। चारों गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद उनसे बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनुज पुंडीर व अमित सजवाण ने घटनाक्रम से संबंधित प्रति परीक्षण कर सवाल पूछे।

गवाहों बयान के आधार पर मुख्य आरोपी पुलकित आर्य आईपीसी धारा 302 हत्या, 201 साक्ष्य छुपाना, 354 छेड़खानी और देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोप तय किए गए हैं। दूसरे आरोपी सौरभ भास्कर आईपीसीसी धारा 302 और 201 तय किया गया। वहीं वनंत्रा रिसॉर्ट के मैनेजर अंकित गुप्ता पर अंकिता भंडारी हत्याकांड में 302 और 201 के आरोप न्यायालय द्वारा तय किए गए हैं। वनंत्रा रिसोर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट जॉब करने वाली पौड़ी निवासी अंकिता भंडारी से अनैतिक कार्य के लिए दबाव बनाया जा रहा था। इस बीच किसी वीआईपी के भी रिसोर्ट में आने की बात सामने आई थीं। आरोप है कि अंकिता के मना करने पर आरोपियों ने उसे नहर में धक्का देकर मार दिया।