बिल्डर साहनी सुसाइड केस: कोर्ट ने खारिज की आरोपी गुप्ता बंधुओ की जमानत याचिका

आरोपी गुप्ता बंधुओं में से अजय गुप्ता और उनके बहनोई अनिल गुप्ता की जमानत याचिका पर देहरादून कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी।

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उत्तराखंड के नामी बिल्डर एसएस साहनी (सतेंद्र सिंह साहनी) सुसाइड केस में पुलिस ने 24 मई को बिजनेसमैन अजय व अनिल गुप्ता को गिरफ्तार किया था। Dehradun Builder Suicide Case दोनों को शनिवार 25 मई को देहरादून कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता (दोनों रिश्तों में जीजा-साले हैं) को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। आरोपी गुप्ता बंधुओं में से अजय गुप्ता और उनके बहनोई अनिल गुप्ता की जमानत याचिका पर देहरादून कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी।

गुप्ता बंधु पक्ष के वकील अभियांशु ध्यानी ने बताया कि अनिल गुप्ता और अजय गुप्ता की जमानत के लिए शनिवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका डाली थी। दोनो पक्षों की बहस हुई, जहा अभियोजन की तरफ सुसाइड नोट और एफआईआर का पक्ष मजूबती से रखा और बचाव पक्ष ने भी तमाम तर्क रखे, लेकिन कोर्ट ने दोनों की बहस सुनने के बाद अनिल गुप्ता और अजय गुप्ता की जमानत खारिज कर दी है। बता दें कि बीते शुक्रवार 24 मई को देहरादून के नामी बिल्डर सतेंद्र सिंह साहनी ने राजपुर रोड पर स्थित निर्माणधीन बिल्डिग में सुसाइड कर लिया था। आत्महत्या से पहले सतेंद्र सिंह साहनी ने सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसमें उन्होंने साऊथ अफ्रिका के बड़े बिजनेसमैन गुप्ता बंधू के अजय गुप्ता और उनके बहनोई अनिल गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए थे।