बीते दिनों धामी सरकार ने नई आबकारी नीति में लोगों को घर में व्यक्तिगत बार खोलने की अनुमति दी थी, अब फैसले को वापस ले लिया है। आबकारी आयुक्त की तरफ से जारी आदेश के अनुसार आबकारी नीति विषयक नियमावली 2023 के नियम 13.11 को स्थगित कर दिया गया है। बता दे, पिछले दिनों देहरादून में एक व्यक्ति को घरेलू बार लाइसेंस जारी किया था। इसके बाद महिलाओं ने आबकारी विभाग की इस व्यवस्था का विरोध शुरू कर दिया। ऐसे में लोगों की इसी प्रतिक्रिया को देखते हुए आबकारी विभाग ने फिलहाल इस नियम के तहत दी जाने वाली सेवा को स्थगित करने का फैसला लिया है।
बता दे, बार लाइसेंस लेने वाले को 12 हजार रुपये प्रतिवर्ष लाइसेंस फीस के तौर पर आबकारी विभाग को चुकाने होते थे। इसके बाद वह घर में 50 लीटर तक शराब रख सकता था। इनमें भी वर्गीकरण किया था। इस व्यवस्था के तहत कुछ शौकीन लोग काफी रूचि भी दिखा रहे थे। इन्हीं में से एक को पिछले दिनों एक बार लाइसेंस जारी भी किया गया। लेकिन, इसका कुछ वर्गों और महिलाओं ने विरोध शुरू कर दिया। इसके बाद आबकारी विभाग को इस व्यवस्था पर रोक लगाने का निर्णय लेना पड़ा। संयुक्त आयुक्त आबकारी बीएस चौहान ने बताया कि आयुक्त हरिचंद सेमवाल ने बुधवार को आदेश जारी किए हैं।