108 आपातकालीन सेवा का रिस्पॉस टाइम पर न पहुंचने पर लगेगी पैनाल्टी, 3 गुना किया जुर्माना

किसी भी दुर्घटना के बाद मौके पर तय समय सीमा के अंतर्गत न पहुंचने वाले 108 एम्बुलेंस वाहनों पर पैनाल्टी भी लगाई जायेगी। कुछ एम्बुलेंस को बैकअप में भी रखा जायेगा।

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उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में 108 एंबुलेंस के रिस्पांस टाइम को न सिर्फ कम कर दिया है, बल्कि समय के भीतर एंबुलेंस न पहुंचने पर लगाए जाने वाले जुर्माने को भी बढ़ा दिया है। 108 Emergency Ambulance यानी प्रदेश में संचालित 108 इमरजेंसी एंबुलेंस सेवा के लिए कॉल करने पर अगर तय समय के भीतर एंबुलेंस नहीं पहुंची तो एंबुलेंस संचालन कंपनी को तीन गुना जुर्माना देना होगा। कुछ एम्बुलेंस को बैकअप में भी रखा जायेगा। गम्भीर मरीजों को एम्बुलेंस सीधे रैफर्ड अस्पताल में पहुंचायेगी। इसके लिये विभागीय अधिकारियों को गाइडलाइन तैयार करने के निर्देश दे दिये गये हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में 108 इमरजेंसी एंबुलेंस के रिस्पांस टाइम को 35 मिनट से घटाकर 20 मिनट कर दिया है। इसी क्रम में मैदानी क्षेत्रों में इमरजेंसी एंबुलेंस के रिस्पांस टाइम को 20 मिनट से घटकर 12 मिनट कर दिया है।

उत्तराखंड राज्य में 108 इमरजेंसी एंबुलेंस की 272 गाड़ियां संचालित हो रही हैं, जिनका संचालन निजी कंपनी द्वारा किया जा रहा है। एंबुलेंस के लिए जो रिस्पांस टाइम तय किया गया था, उस समय के अनुसार अगर एंबुलेंस नहीं पहुंचती थी, तो एंबुलेंस संचालन कंपनी पर एक हजार का जुर्माने का प्रावधान था। लेकिन अब उत्तराखंड सरकार ने रिस्पांस टाइम को काम करते हुए जुर्माने को तीन गुना बढ़ा दिया है। यानी अगर रिस्पांस टाइम पर एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है, तो एंबुलेंस संचालन कंपनी को तीन हज़ार रुपए का जुर्माना देना होगा। इसके साथ ही उत्तराखंड सरकार ने 108 इमरजेंसी सेवा और सरकारी अस्पतालों में विभागीय एम्बुलेंस को भी आउटसोर्स करने का निर्णय लिया है।