उत्तराखंड में UCC लागू होने से क्या-क्‍या होगा बदलाव? विवाह, तलाक और लिव इन को लेकर बदलेंगे नियम

उत्तराखंड में जल्द ही समान नागरिक संहिता (यूसीसी) कानून लागू हो जायेगा। यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड में कई कानून बदल जाएंगे।

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समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का मसौदा तैयार करने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित समिति ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मसौदे के दस्तावेज सौंप दिए। Uttarakhand Uniform Civil Code Rules यूसीसी पर एक विधेयक पारित कराने के लिए पांच फरवरी से उत्तराखंड विधानसभा का चार दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। विधानसभा में विधेयक के रूप में पेश करने से पहले मसौदे पर राज्य मंत्रिमंडल में भी चर्चा की जाएगी। समिति ने समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट हिंदी व अंग्रेजी भाषाओं में तैयार किया है। समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट मिलने के बाद अब इसे कानूनी रूप देने की प्रक्रिया पर भी सरकार आगे कदम बढ़ा रही है। यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड में कई कानून बदल जाएंगे। इसमें विवाह, तलाक से लेकर संपत्ति और जरूरी नियमों में काफी परिवर्तन देखने को मिलेंगे।

मसौदे में क्या है संस्तुतियां

  • सभी धर्मों में विवाह की आयु लड़की के लिए 18 वर्ष अनिवार्य हो जाएगी।
  • लव जिहाद, विवाह, महिलाओं और उत्तराधिकार के अधिकारों के लिए सभी धर्मों के लिए समान अधिकार।
  • लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण कराना आवश्यक होगा।
  • बहुपत्नी प्रथा समाप्त कर एक पति पत्नी का नियम सभी पर लागू करने पर समिति ने बल दिया।
  • संपत्ति बंटवारे में लड़की का समान अधिकार सभी धर्मों में लागू रहेगा।
  • अन्य धर्म या जाति में विवाह करने पर भी लड़की के अधिकारों का हनन नहीं होगा।
  • तलाक के लिए सभी धर्मों का एक कानून होगा।
  • तलाक के बाद भरण पोषण का नियम एक होगा।
  • गोद लेने के लिए सभी धर्मों का एक कानून होगा।
  • प्रदेश की जनजातियां इस कानून से बाहर होंगी।