Dehradun News: उत्तराखंड में विद्यालयी शिक्षा से जुड़े शिक्षकों और कर्मचारियों को साल में एक बार यात्रा अवकाश की सुविधा नहीं मिलेगी। वित्त विभाग ने शिक्षकों को मिलने वाले यात्रा अवकाश पर रोक (Ban on travel leave of teachers) लगाने के निर्देश दिए गए। वित्त सचिव दिलीप जावलकर (Finance Secretary Dilip Javalak) की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। वित्त विभाग के इस फैसले ने राज्य के करीब 1 लाख शिक्षकों और कर्मचारियों को प्रभावित किया है। बता दे, पिछले महीने ही राजकीय शिक्षक संघ की चार अगस्त 2023 को शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत (Education Minister Dr. Dhan Singh Rawat) की अध्यक्षता में हुई बैठक में शिक्षकों और कर्मियों को यात्रा अवकाश देने पर सहमति बनी थी। इसके लिए शिक्षा महानिदेशक की तरफ से आदेश भी जारी किए गए थे। वही, वित्त सचिव दिलीप जावलकर की अध्यक्षता में हुई बैठक में कहा गया कि ‘यात्रा अवधि अवकाश की व्यवस्था 18 सितंबर 2020 को समाप्त की जा चुकी है। शिक्षा महानिदेशक के यात्रा अवकाश मंजूर करने संबंधी आदेश को लौटाया जाए’। बता दे, राज्य सरकार के कर्मियों के वेतन भत्ते आदि के साथ ही अवकाश आदि को मंजूर करने का अधिकार शासन के वित्त विभाग का है। ऐसे में वित्त विभाग ने शिक्षकों और कर्मचारियों के यात्रा अवकाश के आदेश पर रोक लगा दी।
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