नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश में 2000 पदों पर चल रही पुलिस भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट दिए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने बिना अनुमति परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है। Uttarakhand Police Constable Bharti 2025 हालांकि, कोर्ट ने राज्य सरकार को चयन प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी। दरअसल, चमोली जिले के निवासी रोशन सिंह ने उच्च न्यायालय में एक याचिका प्रस्तुत की है, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि पुलिस विभाग के लिए जिला रिजर्व पुलिस, पीएसी, और आईआरबी के दो हजार पदों के लिए UKSSSC ने 20 अक्टूबर 2024 को विज्ञापन जारी किया था। इस विज्ञापन में 1550 नए पदों के साथ-साथ वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए 450 रिक्त पदों को भी शामिल किया गया था।
राज्य सरकार हर वर्ष इस परीक्षा का आयोजन नहीं करती, जिस कारण पिछले वर्षों में भर्ती न होने से उनकी आयु बढ़ गई है। इसलिए, उन्होंने भर्ती प्रक्रिया अधिकतम आयु सीमा को 25 वर्ष करने की मांग की है। उन्होंने पुलिस भर्ती के लिए निर्धारित 18 से 22 वर्ष की आयु सीमा में संशोधन करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा इस संदर्भ में उत्तराखंड बेरोजगार संगठन ने राज्य सरकार को कई बार ज्ञापन सौंपा है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि भर्ती प्रक्रिया जारी रखी जाए, लेकिन बिना अनुमति परिणाम घोषित न किया जाए। इस मामले में गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में अपना पक्ष रखा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी।