उत्तराखंड में 23 जनवरी को निकाय चुनाव के लिए मतदान होना है। मंगलवार शाम पांच बजे से चुनाव का शोर थम गया है। इसके बाद प्रत्याशी अथवा उनके समर्थक चार से पांच लोगों को साथ लेकर ही बिना शोर शराबे के प्रचार कर सकेंगे। Uttarakhand Municipal Election आयोग ने जिलाधिकारियों व प्रेक्षकों को पत्र के माध्यम से निर्देश दिए कि 23 जनवरी को होने वाले मतदान में प्रत्याशियों की चुनाव प्रचार रैली, सार्वजनिक सभा को रोकना सुनिश्चित करें। प्रत्याशी केवल डोर-टू-डोर प्रचार कर सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की गई है। जिसके तहत निकायों में 27 दिसंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू की गई थी, 23 जनवरी को मतदान और 25 जनवरी को मतगणना होगी। मतदान में बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा।
प्रदेश में निष्पक्ष मतदान को लेकर निर्वाचन आयोग और पुलिस विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। राज्य के सौ नगर निकायों में 30.29 लाख मतदाता छोटी सरकार चुनेंगे। सचिव गोयल ने बताया कि प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पूर्व से प्रसारित किए जा रहे किसी ऐसे विज्ञापन को प्रसारित किया जा सकता है, जिसमें आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित किया गया हो। किंतु इसमें ऐसी कोई निर्वाचन संबंधी बात न हो, जिससे चुनाव परिणामों को प्रभावित करने, अभ्यर्थियों या किसी विशेष दल की संभावना को प्रोत्साहित करने या प्रतिकूल प्रभाव डालने का अर्थ लगाया जाए। प्रिंट मीडिया पर निर्वाचकों से मतदान करने की अपील का विज्ञापन दिया जा सकता है, जिसमें उपरोक्त बातों का अनुपालन सुनिश्चित हो।