मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय से भू कानून के संबंध में जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान भू Dehradun CS Radha Raturi Meeting कानून के प्रावधानों के विपरीत भूमि की खरीद फरोख्त अथवा भूमि खरीद सम्बंधित अनुमति के किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर Z A L R Act के Sec 166/167 के तहत मुकदमा दर्ज करने के कड़े निर्देश दिए। हरिद्वार और नैनीताल को छोड़कर बाकी 11 जिलों से जमीनों की जानकारी मिल गई है। जिसमें रुद्रप्रयाग और चंपावत में जमीन का गलत इस्तेमाल या नियमों के उल्लंघन का कोई मामला सामने नहीं आया है। जबकि, बाकी 9 जिलों में क्रय की गई जमीनों के इस्तेमाल के उल्लंघन के कई मामले आए हैं। जिनमें से कुछ मामलों में जिला स्तर पर वाद संस्तुत कर कार्रवाई की गई है।
जिलाधिकारियों के साथ सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्य सचिव ने भू-कानून के प्रावधानों के विपरीत भूमि की खरीद-फरोख्त अथवा भूमि खरीद संबंधित अनुमति के किसी भी प्रकार के उल्लंघन के बारे में जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि विशेष प्रयोजन के लिए भू अनुमति प्राप्त होने पर भी उस भूमि का उस विशेष उद्देश्य के लिए उपयोग न करने पर अथवा किसी भी प्रकार से भू कानून के उल्लंघन की दशा में जिलाधिकारी कड़ी कार्रवाई करें। बैठक में बताया गया कि हरिद्वार और नैनीताल जिले को छोड़कर बाकी 11 जिलों से रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो चुकी है। सीएस ने हरिद्वार और नैनीताल के जिलाधिकारी को मंगलवार तक हर हाल में रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। बैठक मे प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, राजस्व परिषद के आयुक्त एवं सचिव चंद्रेश यादव भी मौजूद रहे।