अंकिता हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी पुलकित को बड़ा झटका, केस ट्रांसफर याचिका कोर्ट ने किया खारिज

सत्र न्यायाधीश पौड़ी की अदालत ने पुलकित आर्य के केस ट्रांसफर का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है।

Share

उत्तराखंड की चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में लगातार सुनवाई चल रही है। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के केस ट्रांसफर का प्रार्थनापत्र खारिज हो गया है। Pulkit Arya Case Transfer Petition Reject सत्र न्यायाधीश पौड़ी की अदालत ने केस ट्रांसफर के लिए आरोपी द्वारा अदालत में रखे गए सारे आधार को निराधार बताया। अदालत ने कहा मामले की सुनवाई एडीजे कोटद्वार की अदालत में कानून व न्याय प्रणाली के अनुरूप चल रही है। ऐसे में केस ट्रांसफर का सवाल नहीं बनता। बता दे, आरोपी पुलकित आर्य ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटद्वार की अदालत में निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं होने की बात कही थी। जिसे लेकर पुलकित ने जिला कारागार चमोली के माध्यम से केस ट्रांसफर के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटद्वार की अदालत ने मामले को सुनवाई के लिए सत्र न्यायाधीश पौड़ी की अदालत को भेज दिया था। मामले की पहली सुनवाई 16 फरवरी और दूसरी सुनवाई 26 फरवरी को हुई। दूसरी सुनवाई में पुलकित आर्य ने अदालत में अपना पक्ष रखा था। अभियोजन पक्ष से जिला शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार भट्ट ने प्रार्थनापत्र में दिए गए केस ट्रांसफर के तथ्य आधारहीन बताए। भट्ट ने बताया कि सत्र न्यायाधीश पौड़ी अजय चौधरी की अदालत ने अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी द्वारा केस ट्रांसफर के लिए अदालत में रखे आधारों को निराधार बताते हुए प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है। पुलकित आर्य का कहना था कि अदालत में धारा 302 से संबंधित कई मुकदमे लंबित हैं, लेकिन उनके केस में जल्दी-जल्दी तारीख लगा दी जा रही है।