उत्तराखंड में हाई वोल्टेज से टीवी, फ्रिज जले..तो मिलेगा 10 गुना ज्यादा मुआवजा

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उत्तराखंड में हाई वोल्टेज की वजह से अगर इलेक्ट्राॅनिक उपकरण फुंकते हैं तो यूपीसीएल को 10 गुना अधिक मुआवजा देना होगा। नए विनियम में बिजली के कनेक्शन और बिलों में गड़बड़ी के लिए भी समय सीमा तय कर दी गई है। इसमें लेटलतीफी पर यूपीसीएल को झटका लगेगा। फ्यूज उड़ने, एमसीबी ट्रिप, सर्विस लाइन टूटने पर : शहरी क्षेत्रों में चार घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में आठ घंटे, दुर्गम क्षेत्रों में 12 घंटे में आपूर्ति बहाल न हुई तो 20 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से मुआवजा देना होगा। पूरा मोहल्ला प्रभावित होने पर हर उपभोक्ता को दस रुपये प्रति घंटे के हिसाब से मुआवजा मिलेगा। एलटी लाइन में कमी होने पर शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में 12 घंटे, पर्वतीय क्षेत्रों में 24 घंटे में आपूर्ति बहाल न हुई तो प्रति उपभोक्ता प्रति घंटे 20 रुपये और सामूहिक बिजली गुल होने पर पूरे मोहल्ले या गांव को प्रति उपभोक्ता दस रुपये प्रति घंटा देय होगा। 

बिजली लाइन, ट्रांसफार्मर की मरम्मत करने का नियम क्या है, ये भी जान लीजिए। यूपीसीएल ने अगर एलटी लाइन 15 दिन और एचटी लाइन 90 दिन में ठीक न की, तो यूपीसीएल को हर उपभोक्ता को 200 रुपये प्रतिदिन और सामूहिक रूप से प्रभाव होने पर प्रति उपभोक्ता 100 रुपये प्रतिदिन हर्जाना चुकाना पड़ेगा। एलटी लाइन 90 दिन और एचटी लाइन 180 दिन में न बिछाई तो उपभोक्ता को 200 रुपये प्रतिदिन, सामूहिक रूप से 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मुआवजा देना होगा। पंखा, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, मिक्सर, ग्राइंडर, टोस्टर आदि फुंकने पर 1000 रुपये मुआवजा मिलेगा। 43 इंच का कलर टीवी, सेमी ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन, 200 लीटर तक का फ्रिज, माइक्रोवेव, चिमनी फुंकने पर 3000 रुपये मुआवजा मिलेगा। 43 इंच से अधिक का कलर टीवी, ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, एसी, डिशवॉशर, 200 लीटर से अधिक फ्रिज फुंकने पर 5000 रुपये मुआवजा मिलेगा।