उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। Public holiday on polling day सरकार की तरफ से कहा गया है कि इससे मतदान वाले दिन सभी मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें। इसलिए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। इस संबंध में उत्तराखंड शासन ने संशोधित आदेश अब जारी किया है। दरअसल,इससे पहले 10 जनवरी को जारी किए गए आदेश में प्रदेश के नगर निकाय क्षेत्रों में ही सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था। सचिव विनोद कुमार सुमन ने मंगलवार को इस संबंध में संशोधित आदेश जारी कर दिया।
आदेश के मुताबिक, अब 23 जनवरी को पूरे प्रदेश में सभी राजकीय कार्यालय, शिक्षण संस्थान, अर्द्ध शासकीय संस्थान, निगम, परिषद, वाणिज्यिक, निजी प्रतिष्ठानों में कार्मिकों, कारीगरों, मजदूरों को मताधिकार के लिए सवेतन अवकाश दिया जाएगा। इस दिन राज्य के सभी बैंक, कोषागार व उप कोषागार भी बंद रहेंगे। उधर, सचिव श्रम डॉ. पंकज कुमार पांडेय ने भी अवकाश की अधिसूचना जारी कर दी है। कारखानों में मतदान की तिथि के दिन अगर अवकाश नहीं है तो सवेतन अवकाश रहेगा।