Dehradun: विस परिसर के चारों ओर लगेगी धारा-144, इसपर रहेगा प्रतिबंध

26 फरवरी से विधानसभा परिसर में चारों ओर 300 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू रहेगी। क्षेत्र में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच अथवा उससे अधिक लोग एकत्र नहीं होंगे।

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26 फरवरी से विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। विधानसभा सत्र के चलते भारी हंगामे के आसार हैं। कई कर्मचारी व राजनीतिक संगठन बड़े स्तर पर धरना-प्रदर्शन की तैयारी में हैं। Section 144 in assembly premises पुलिस को अंदेशा है कि सड़कों पर हंगामे और जाम की समस्या बन सकती है, इसलिए पुलिस की ओर से पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जिसे देखते हुए 26 फरवरी से विधानसभा परिसर में चारों ओर 300 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू रहेगी। क्षेत्र में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच अथवा उससे अधिक लोग एकत्र नहीं होंगे। सांप्रदायिक भावना भड़काने वाले भाषण करना, नाारेबाजी, लाउडस्पीकर का प्रयोग प्रतिबंधित रहेंगे। जिला मजिस्टेट सोनिका ने अवगत कराया है कि 26 फरवरी 2024 से आरम्भ हो रहे विधानसभा सत्र है के दौरान विभिन्न संगठनों तथा समुदायों द्वारा प्रदर्शन, एवं अन्य प्रकार की गतिविधियों के कारण शान्ति व्यवस्था प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की पूर्ण सम्भावना है।

विधानसभा परिसर के चारों ओर 300 मीटर की परिधि में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के लागू रहेगी। उक्त क्षेत्रान्तर्गत कोई भी व्यक्ति अग्नेयास्त्र, लाठी, हाकी, स्टिक, तलवार अथवा अन्य कोई तेज धार वाला अस्त्र जिसका फल ढ़ाई इंच से अधिक न हो, बम और किसी अन्य प्रकार की बारूद वाले अस्त्र जिसका प्रयोग हिंसा के लिए किया जाता हो, लेकर नहीं चलेगा और न ही कोई हिंसा के प्रयोग हेतु ईंट, पत्थर रोड़ा आदि एकत्र करेगा। कोई भी व्यक्ति राजकीय सम्पत्ति को किसी प्रकार की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से क्षति नहीं पहुँचायेगा। जनपद में शान्ति व्यवस्था अथवा आपसी सामंजस्य बनाये रखने हेतु कोई भी अवांछनीय तत्व कोई गैर जिम्मेदार हरकत न कर सके, इसके लिए जनहित में एकपक्षीय आदेश पारित किये गए हैं। उक्त आदेश 26 फरवरी 2024 से विधान सभा सत्र की समाप्ति तक प्रभावी रहेगें।