डबल वोटर पर सुप्रीम सख्त 1200 केसों के जल्द निपटारे के निर्देश | Uttarakhand News

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उत्तराखंड के पंचायत चुनावों में डबल वोटर के खेल पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। राज्य की अदालतों में 1200 चुनावी याचिकाएं लंबित हैं। ताजा मामलों में धारी और चम्पावत में निर्वाचित प्रतिनिधि अयोग्य घोषित हुए हैं। धारी के ग्राम पंचायत भदरेठ की प्रधान आशा मटियाली का निर्वाचन एसडीएम कोर्ट ने रद्द कर दिया। उनका नाम दो मतदाता सूचियों में मिला। दूसरे स्थान पर रहे निर्मल सिंह को प्रधान घोषित किया गया। चम्पावत में जिला जज ने जिला पंचायत सदस्य कृष्णानंद जोशी का चुनाव शून्य घोषित किया। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 के तहत एक से अधिक सूची में नाम दर्ज होना अवैध है। हाईकोर्ट के 11 जुलाई के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई और कहा कि कोई संस्था कानून के विपरीत निर्णय नहीं ले सकती। 1200 मामलों का त्वरित निस्तारण जरूरी है। राज्य निर्वाचन आयोग कानून के दायरे में काम करे। जनता सबूत के साथ शिकायत करे। शिकायत के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी या secelectionuk@gmail.com और टोल फ्री 1800-180-4280 पर संपर्क कर सकते हैं।