Uttarakhand: अब क्लास के हिसाब से तय होगा बस्ते का वजन, वजन के हिसाब से समझें नियम

प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक के बच्चों के स्कूल बैग का वजन तय किया गया है। पढ़िए पूरी खबर..

Share

छोटे-छोटे बच्चों को भारी स्कूल बैग के साथ देखकर हर किसी का दिल दुखी हो जाता है। स्कूल बैग के वजन से कई बार बच्चों के कंधे तक झुक जाते हैं। School Bag Weight Limits by Class बैग टांगने भर से बच्चे थक जाते हैं। बच्चों का यह बोझ कम करने के लिए शिक्षा विभाग ने स्कूल बैग पॉलिसी तैयार की है। शिक्षा सचिव रविनाथ रामन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। शिक्षा महानिदेशक को जारी आदेश में कहा गया है कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को बस्ते से मुक्त रखा गया है। वहीं कक्षा 6 और 7 के छात्रों का 3 और 12वीं के छात्रों के बस्ते का वजन 5 किलोग्राम से अधिक नहीं होगा।

शिक्षा सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश पर 11 जनवरी 2024 को प्रदेश के विद्यालयों में बस्ता रहित दिवस के संचालन के निर्देश दिए गए थे। जबकि अब केंद्र सरकार के स्कूल बैग पॉलिसी 2020 के आधार पर स्कूल बस्ते का वजन तय किया गया है। इस संबंध में निदेशक अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया था। जिसके आधार पर कक्षावार स्कूल बस्ते का वजन तय किया गया है। अभिभावकों के मुताबिक नर्सरी से लेकर 12वीं तक के छात्र-छात्राओं के बस्ते का अच्छा खासा वजन है। बस्ते का अधिक वजन होने से बच्चे बुरी तरह से थक जाते हैं।

कक्षा बस्ते का अनुमानित वजन किलो में

  • पूर्व प्राथमिक बस्ता मुक्त
  • कक्षा 1 व 2 1.6 से 2.2
  • कक्षा 3 से 5 1.7 से 2.5
  • कक्षा 6 से 7 2 से 3
  • कक्षा 8 2.5 से 4
  • कक्षा 9 व 10 2.5 से 4.5
  • कक्षा 11 व 12 3.5 से 5